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Money Laundering Case: अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता से रांची के होटवार जेल लाने की तैयारी में ईडी

Money Laundering Case झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार के विरुद्ध मनी लांड्रिंग के मामले में अनुसंधान कर रही ईडी की टीम अब उन्हें कोलकाता के अलिपुर जेल से रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में स्थानांतरण कराने की तैयारी में है।

By Sanjay KumarEdited By: Updated: Wed, 14 Sep 2022 08:23 AM (IST)
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Money Laundering Case: अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता से रांची के होटवार जेल लाने की तैयारी में ईडी।
रांची, राज्य ब्यूरो। Money Laundering Case झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार के विरुद्ध मनी लांड्रिंग के मामले में अनुसंधान कर रही ईडी की टीम अब राजीव कुमार को कोलकाता के अलिपुर जेल से रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में स्थानांतरण कराने की तैयारी में है। राजीव कुमार को कोलकाता में दर्ज केस में जमानत तो मिल गई है लेकिन ईडी के केस में अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के मनी लांड्रिंग के मामले में रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत से जमानत मिलने तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। ईडी उन्हें रांची के सेंट्रल जेल में इसलिए लाना चाहती है ताकि मनी लांड्रिंग मामले में अनुसंधान, पूछताछ व ट्रायल में सहूलियत हो सके।

50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तारी का दावा

राजीव कुमार को बंगाल पुलिस ने गत 31 जुलाई को 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। इस मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार पर वहां हेयर स्ट्रीट थाने में व्यवसायी अमित अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अमित अग्रवाल ने दावा किया था कि उनके विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता ने 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। एक करोड़ रुपये पर बात पक्की हुई थी, जिसकी पहली किश्त के रूप में 50 लाख रुपये लेने के लिए वे कोलकाता गए थे, जहां अमित अग्रवाल ने बंगाल पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार करवाया था।

कोलकाता के अलिपुर जेल में है अधिवक्ता

इसके बाद ईडी ने भी अधिवक्ता राजीव कुमार के विरुद्ध मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। अनुसंधान के दौरान पूछताछ के लिए ईडी उन्हें अलिपुर जेल से लेकर रांची आई थी और पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें फिर कोलकाता पहुंचा दी थी। तब से ही वे अलिपुर जेल में हैं।

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