'रांची में नहीं रुका ड्रग्स का कारोबार...', झारखंड हाई कोर्ट ने नशीले पदार्थ की बिक्री को लेकर पुलिस से पूछे कई सवाल
झारखंड हाई कोर्ट ड्रग्स की खरीद-बिक्री को लेकर पुलिस से कई सवाल किए। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने स्वत संज्ञान से दर्ज मामले को लेकर सुनवाई की। मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान विभाग) से ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्टम भी मांगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में रांची में ड्रग्स की खरीद-बिक्री को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान विभाग) से ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
अदालत ने ये पूछा
अदालत ने पूछा है कि जिन थाना क्षेत्रों में ड्रग्स की बिक्री बंद नहीं हुई है, वहां के थाना प्रभारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इसके अलावा ड्रग्स रोकने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई है। मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी।इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि रांची में ड्रग्स का कारोबार रुक नहीं रहा है। रांची एसएसपी सहित पुलिस के वरीय अधिकारी राजधानी में ड्रग्स खरीद-बिक्री पर रोक नहीं लग पा रहे हैं।
अदालत ने राज्य पुलिस को दिए ये निर्देश
ड्रग्स खरीदी बिक्री के जड़ तक पुलिस को पहुंचना होगा। पुलिस केवल छोटे-छोटे ड्रग्स विक्रेताओं को ही पकड़ रही है। ड्रग्स के मुख्य सूत्रधार अभी भी खुले घूम रहे हैं, जिस कारण ड्रग्स के कारोबार पर रोक नहीं लग पा रही है।अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ड्रग्स की रोकथाम पर राज्य की पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करने को कहा है। बता दें कि राजधानी रांची में ड्रग्स की खरीद-बिक्री को लेकर अखबारों में प्रकाशित खबरों पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।
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