Jharkhand News: अवैध शराब की बिक्री और नशे पर हाई कोर्ट का कड़ा रूख! राज्य सरकार को SOP बनाने का दिया निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में अवैध शराब और नशीले पदार्थ की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अदालत में स्वत संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत ने अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसओपी तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा बीआर सारंगी व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसओपी तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
नशा युवाओं की बर्बाद कर रहा जिंदगी
अदालत ने मौखिक कहा कि नशा कारोबारी युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड में नशे के शिकार युवा रिनपास में भर्ती हो रहे हैं और जीवन व मौत से लड़ रहे हैं। झारखंड में अफीम, गांजा, चरस आदि का धड़ल्ले से बिकना सबके के लिए चिंता का विषय है।ड्रग्स माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। इनका नेटवर्क दूसरे राज्यों तक रहता है। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र, बिरसा चौक आदि क्षेत्रों में अफीम, चरस, गांजा का व्यापार फल फूल रहा है। पुलिस को सख्ती से इस पर अंकुश लगाना होगा।
अदालत ने बार रेस्टोरेंट पर ये कहा
रांची शहर में बार एवं रेस्टोरेंट देर रात खुले रहते हैं, जिससे हत्या सहित अन्य अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस की जिप्सी बार एवं रेस्टोरेंट के समीप खड़ी रहती है और इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है।सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि पुलिस अफीम, चरस, गांजा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार कई छापेमारी कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बड़े पैमाने पर गांजा के साथ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
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