झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में भूमाफियाओं और महिला हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने टास्क फोर्स को मजबूत बनाने का सुझाव दिया। कोर्ट ने विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जज की जमीन पर कब्जा के मामले में सुनवाई के समय असरकार से भूमाफिया और महिला हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में विदेशी महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और जज की जमीन पर कब्जा करने के मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई।
अदालत ने सरकार को दिया दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जिलों में टास्क फोर्स को मजबूत बनाकर भूमाफिया, फिरौती की मांग करने और महिला हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को टास्क फोर्स की ओर से जिलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने सरकार से पूछा है कि जमीन माफिया, फिरौती मांगने वालों और महिला हिंसा करने के मामले में जिन्हें जमानत नहीं मिली है, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई की गई है? मामले में अगली सुनवाई सात मई को होगी।
विदेशी महिला संग सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई
विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जज की जमीन पर कब्जा के मामले को स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। जिसमें बताया गया है कि जमीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई जिलों में ऐसे लोगों की सूची बना कर उन्हें जिला बदर भी किया जा रहा है।
साइबर अपराध पर रोक लगाने का कोर्ट का निर्देश
कोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड में हो रहे साइबर अपराध पर भी अंकुश लगाने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी पूछा कि अगर फिरौती को लेकर किसी के पास विदेश या देश के अन्य राज्यों से कोई फोन आता है तो उसे ढूंढ़ने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है?
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि राजधानी रांची में वर्ष 2021 से 2023 तक के बीच 273 भूमाफिया को चिह्नित किया गया है। इनमें से 214 के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। 50 भूमाफिया को पुलिस ने 41ए का नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है।
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