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CM हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने दिया नया निर्देश, इस काम के लिए कोर्ट ने दिए 2 हफ्ते

राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने एक नया निर्देश जारी किया है। यह निर्देश खनन लीज आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य की मांग के खिलाफ दायर की गई याचिका से जुड़ा हुआ है। अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन को इस याचिका में त्रुटि दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

By Manoj Singh Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Sat, 10 Aug 2024 08:21 PM (IST)
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खनन लीज आवंटन के मामले में दाखिल याचिका पर सीएम हेमंत सोरेन कराएंगे त्रुटी दूर
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हेमंत सोरेन को दो सप्ताह में याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

राज्यपाल ने मंतव्य पर नहीं लिया फैसला

याचिका में चुनाव आयोग के मंतव्य पर तत्कालीन राज्यपाल (रमेश बैस) के निर्णय लेने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि खदान लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग ने बहुत पहले ही अपना मंतव्य झारखंड राज्यपाल को भेजा दिया है, लेकिन राज्यपाल ने इस पर निर्णय नहीं लिया है।

चुनाव आयोग ने मंतव्य को लेकर क्या बोला?

मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि रमेश बैस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कहा था कि इस मामले में चुनाव आयोग से उन्होंने दोबारा मंतव्य लिया है। राज्यपाल को दोबारा मंतव्य मांगने का अधिकार नहीं है।

यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। यदि चुनाव आयोग दोबारा मंतव्य देता है तो मंतव्य देने के पहले चुनाव आयोग को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए।

ईडी के समन अवहेलना मामले पर 17 अगस्त को होगी सुनवाई

ईडी के समन की अवहेलना के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने वाली याचिका पर 17 अगस्त को अदालत में सुनवाई की जाएगी।

इस मामले में ईडी ने जवाब भी दाखिल कर दिया गया है। इसके बाद एमपी-एलएलए के विशेष कोर्ट ने 17 अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है।

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