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Jharkhand HC: हाईकोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को राहत बरकरार, 31 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते पूर्व में पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा। इस केस में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। सांसद निशिकांत दुबे ने धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में निशिकांत दुबे के अलावा 41 नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस है।

By Manoj Singh Edited By: Prateek Jain Updated: Wed, 24 Jul 2024 09:36 PM (IST)
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निशिकांत दुबे ने धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है।

निशिकांत दुबे ने धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 11 अप्रैल 2023 को सचिवालय मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

इस मामले में सांसद निशिकांत दुबे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा के तत्कालीन सांसद सुनील कुमार सिंह, अमित मंडल , समीर उरांव सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इनमें से बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सहित अधिकांश आरोपितों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाई कोर्ट से रोक लगी हुई है।

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