मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका: ईडी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दी है। अदालत ने ईडी के समन के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। रांची जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी अब तक उन्हें पांच बार समन भेज चुकी है लेकिन वह एक बार भी उपस्थित नहीं है। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया था।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Fri, 13 Oct 2023 12:11 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट और अब झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें तगड़ा मिला है। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सीएम ने समन का किया है उल्लंघन: ईडी
आज हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सीएम ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है। वह किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए हैं।
ऐसे अब समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं हैं इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है।
सीएम की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल में अदालत को बताया कि सीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है ऐसे में ईडी का समन उचित नहीं है।यह भी पढ़ें: Dhanbad Fire Accident: हाजरा अस्पताल में अगलगी की घटना पर तैयार स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट, नहीं मिला कोई चश्मदीद
इस वजह से हुई सीएम सोरेन की याचिका खारिज
इस पर ईडी ने कहा कि प्रार्थी ने जिस पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है उसे सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है।इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है। ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता है। अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।