राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला साल 2018 का है। उस दौरान चाईबासा में गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Tue, 16 May 2023 03:37 PM (IST)
जासं, रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इसकी अगली सुनवाई कल होगी। अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
साल 2018 का है मामला
यह मामला साल 2018 का है। उस दौरान चाईबासा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं।
भाजपा नेता नवीन झा ने की थी शिकायत
अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा नेता नवीन झा ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। मालूम हो कि राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश केस लड़ रहे हैं।झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे तीन केस
गौरतलब है कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्त तीन केस चल रहे हैं। एक तो नवीन झा ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था।
इस पर चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया, तो इसे निरस्त करने के लिए गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई पर रोक लगा दी।
राहुल के खिलाफ मोदी सरनेम केस
तीसरा मामला साल 2019 का है। इस दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि 'सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं।' राहुल के इस बयान के खिलाफ भी आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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