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Jharkhand High Court: छह विधायकों के दलबदल मामले में अब 28 को होगी सुनवाई

Jharkhand Assembly Speaker Defection Judgement Case. झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव ने स्‍पीकर कोर्ट द्वारा दलबदल पर दिए गए फैसले को चुनौती दी है।

By Alok ShahiEdited By: Updated: Tue, 26 Mar 2019 05:57 PM (IST)
Jharkhand High Court: छह विधायकों के दलबदल मामले में अब 28 को होगी सुनवाई
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में दलबदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई। इस मामले में वादी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देने पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय कर दी गई। इससे पहले अदालत ने फैसले को पढ़ने व प्रतिवादी पक्ष को इसकी कॉपी उपलब्‍ध कराने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 28 मार्च को होगी। जेवीएम के प्रदीप यादव और बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की है।

बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्‍यक्ष दिनेश उरांव के कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायकों का भाजपा में विलय को सही और संवैधानिक करार दिया था। झाविमो अध्यक्ष पूर्व मुख्‍यमंत्री बाबूलाल मरांडी व पार्टी महासचिव प्रदीप यादव ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बीते दिन सोमवार को भी यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन जस्टिस एसबी सिन्हा के निधन के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी।

दरअसल बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव ने विधायक नवीन जायसवाल, अमर बाउरी, गणेश गंझू, रणधीर सिंह, आलोक चौरसिया और जानकी प्रसाद के भाजपा में शामिल होने पर विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पीकर के पास याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान इन विधायकों का कहना था कि झाविमो का भाजपा में विलय हो गया है। स्पीकर ने झाविमो के छह विधायकों के भाजपा में विलय को सही ठहराया था और बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी। इसी आदेश को दोनों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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