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Jharkhand High Court: बिना DNA टेस्‍ट के दफना दी लाश, जमुई के SP-CS को नोटिस

Jharkhand High Court Notice to Jamui SP and CS. शव की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट नहीं कराने पर झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जमुई के दोनों अफसरों को प्रतिवादी बनाया है।

By Alok ShahiEdited By: Updated: Wed, 03 Apr 2019 09:49 AM (IST)
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Jharkhand High Court: बिना DNA टेस्‍ट के दफना दी लाश, जमुई के SP-CS को नोटिस

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता की अदालत ने बिहार के जमुई के एसपी व सिविल सर्जन व गिद्धौर थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने धनबाद के विजय नोनिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश है। दरअसल जमुई जिले के गिद्धौर में एक अधजली लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने बिना डीएनए टेस्ट कराए ही उसे दफना दिया। उक्त लाश विजय नोनिया के पुत्र आदित्य की बताई गई। विजय ने इस लाश की पहचान के लिए उसका डीएनए टेस्ट कराने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

यह है मामला
विजय नोनिया ने धनबाद के सरायढेला थाने में नौ मई 2017 को अपने बेटे आदित्य के गायब होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि आदित्य सोनू नाम के एक व्यक्ति के साथ अंतिम बार देखा गया था। बाद में आदित्य के फोन से उसकी मां को फिरौती के लिए फोन आया। पुलिस ने फोन ट्रेस कर सोनू व उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया।

अपराधियों ने आदित्य की हत्या करने की बात बताई। इनकी निशानदेही पर गिद्धौर में एक अधजली लाश बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में न तो फॉरेंसिंक जांच की और न ही लाश का डीएनए टेस्ट कराया। पुलिस ने इसे आदित्य का शव मान लिया।

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