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खुले में अब नहीं बिकेगा मटन-चिकन... हाईकोर्ट सख्त, राज्य के सभी SP को दे दिया ये निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट में खुले में मांस की बिक्री के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने राजधानी सहित सभी जिलों के एसपी से मांस की बिक्री को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। अदालत ने पूछा कि अवैध रूप से संचालित और बिना नियमों का पालन कर मांस की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई।

By Manoj Singh Edited By: Shashank Shekhar Updated: Wed, 03 Apr 2024 07:40 PM (IST)
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खुले में अब नहीं बिकेगा मटन-चिकन... हाईकोर्ट सख्त, राज्य के सभी SP को दे दिया निर्देश
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में खुले में मांस की बिक्री और प्रदर्शन करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राजधानी सहित सभी जिलों के एसपी से खुले में मांस की बिक्री को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।

अदालत ने सभी से पूछा है कि अवैध रूप से संचालित और बिना नियमों का पालन कर मांस की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है।सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि रांची में कई दुकानों पर अभी भी खुले में बकरा एवं मुर्गों का मांस बिक रहा है। अवैध रूप से संचालित मीट दुकानों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

रांची नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि शहर में अवैध रूप से संचालित कुछ दुकानों को चिह्नित किया गया है। उसकी रिपोर्ट एसएसपी को भेजी गई है। कांके में बकरा काटने के लिए वधशाला बनाया गया है, लेकिन अभी वहां बहुत कम ही दुकान संचालक बकरे का मांस कटवाने पहुंचते हैं।

पिछली सुनवाई में दिया गया था ये आदेश 

पिछली सुनवाई में अदालत ने अंतरिम आदेश पारित कर रांची एवं झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अवैध रूप से मांस की दुकान चलने वालों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, रांची नगर निगम और राज्य सरकार से पूछा गया था कि दुकानों में जानवरों के मांस को काले शीशे या पर्दे से ढके जाने पर के नियम को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।

अदालत ने इसके खिलाफ जांच अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करने को कहा था कि विक्रेताओं के पास लाइसेंस है या नहीं। इस संबंध में श्यामानंद पांडेय ने जनहित याचिका दाखिल की है। प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता शुभम कटारूका ने अदालत को बताया कि नियम की अनदेखी कर मांस बेचने वाले खुले में जानवर काटकर टांगते हैं। नियमों का उल्लंघन कर मांस की बिक्री की जा रही है। ऐसा करने से शाकाहारी लोगों को परेशानी होती है। इस तरह की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए।

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