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खुले में अब नहीं बि‍केगा चिकन-मटन... हाई कोर्ट ने जारी किया फरमान, चंपई सरकार से पूछ लिया बड़ा सवाल

झारखंड हाई कोर्ट ने एक नया फरमान जारी करते हुए डीसी-एसपी को निर्देश दिया है है कि दुकानों में मांस के प्रदर्शन पर रोक लगाएं। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब भी मांगा है।

By Manoj Singh Edited By: Arijita Sen Updated: Tue, 12 Mar 2024 11:48 AM (IST)
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हाई कोर्ट ने डीसी- एसपी को दुकानों पर मांस के प्रदर्शन करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
राज्य ब्यूरो, रांची।  झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में मीट दुकानों पर मांस का प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची सहित सभी जिलों के उपायुक्त तथा एसपी को दुकानों पर जानवरों के मांस का प्रदर्शन करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

तीन अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने मामले में राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब भी मांगा है। अदालत ने नगर निगम से पूछा है कि मांस बिक्री को लेकर बनी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।

इस संबंध में प्रार्थी श्यामानंद पांडेय की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से शुभम कटारूका ने कहा कि दुकानों में मांस बेचने को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है।

दुकान पर काला शीशा लगाना हुआ जरूरी

नियमानुसार किसी भी जानवर का मांस खुले में नहीं बेचा जाना है। इसके लिए दुकान पर काला शीशा लगाना है, ताकि किसी व्यक्ति को मांस नहीं दिखे। रांची में उक्त नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

निगम की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप करे। इसके बाद अदालत ने सरकार और निगम से कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी है।

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