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Jharkhand News: हाई कोर्ट के आदेश से हड़कंप... गिरफ्तारी के डर से गिरते-पड़ते हाजिर हुए देवघर DC मंजूनाथ भजंत्री

Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट के आदेश से सरकार में हड़कंप मचा है। जमीन के एक मामले में देवघर उपायुक्त और मोहनपुर सीओ को रात 8 बजे तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। नहीं तो अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।

By Alok ShahiEdited By: Updated: Fri, 03 Jun 2022 09:04 PM (IST)
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Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट के आदेश से सरकार में हड़कंप मचा है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर के सीओ हाजिर हुए। इस दौरान अदालत ने उनसे पूछा कि क्या एलपीसी जारी करने से संबंधित कोई रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इस पर राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत को बताया कि इस तरह का कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर बिना कोई रिसीविंग या नंबर दिए मामले को इतने समय तक पेंडिंग कैसे रखा जा सकता है। इस पर आशुतोष राणा ने कहा कि उन्होंने खुद उपायुक्त और सीओ को इस संबंध में आग्रह किया है कि वह एलपीसी को लेकर एक रजिस्टर बनाएं ताकि मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द हो सके।

बता दें कि सुनील कुमार शर्मा की ओर से वर्ष 2019 में सीओ के हैं एलपीसी के लिए आवेदन दिया गया था। कई बार उन्होंने आवेदन दिया लेकिन सीओ कार्यालय की ओर से उन्हें एलपीसी जारी नहीं किया गया। जिसके बाद थक हार कर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। अदालत ने प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह सीओ के यहां कल ही एलपीसी के लिए आवेदन दे और उक्त आवेदन पर सीओ 15 दिन के अंदर एलपीसी से संबंधित आदेश पारित करें। अदालत ने यह भी कहा कि जब राज्य सरकार का आदेश है कि अगर एलपीसी के लिए आवेदन दिया जाता है तो 15 दिनों में एलपीसी जारी होगा। अगर एलपीसी जारी नहीं होता है तो उसका कारण बताया जाएगा। इस आदेश को हर हाल में लागू कराया जाए।

हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद अदालत से बाहर निकलते देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में जमीन से संबंधित एक मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने देवघर के मोहनपुर सीओ द्वारा लैंड पाजिशन सर्टिफिकेट यानी एलपीसी जारी नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने इस मामले में देवघर डीसी और सीओ को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत केस से संबंधित सभी दस्तावेज के साथ सीओ और उपायुक्त को शुक्रवार रात आठ बजे तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने उक्त आदेश की प्रति फैक्स के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को भेजने को कहा है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य के मुख्य सचिव कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराएं। अगर दोनों अधिकारी रात 8 बजे तक कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। दरअसल, इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी ओर से अदालत को बताया गया कि बैजनाथपुर में 3100 वर्ग फीट जमीन है। जिसे वह बेचना चाहते हैं।

इसके लिए उन्होंने मोहनपुर के सीओ यहां आवेदन देकर एलपीसी जारी करने की मांग की थी। कई बार आवेदन देने के बाद भी अभी तक एलपीसी जारी नहीं किया। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त के यहां आवेदन दिया। कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी मामले में सुनवाई करने के दौरान अदालत ने सीओ और देवघर डीसी को रात 8 बजे तक कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

6 जून से हाई कोर्ट में फिजिकल सुनवाई

ग्रीष्मावकाश के बाद झारखंड हाई कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में पांच जून तक ग्रीष्मावकाश है। करीब दो साल बाद हाई कोर्ट पूरी तरह फिजिकल हो रहा। अभी हाई कोर्ट में सप्ताह में तीन दिन फिजिकल और दो दिन वर्चुअल सुनवाई हो रही थी। सभी तरह की याचिकाएं और शपथपत्र पूरी तरह आनलाइन दर्ज की जाएंगी। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है।

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