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झारखंड में तत्काल बहाल हो इंटरनेट सेवा, हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया आदेश; 6 हफ्ते में जवाब भी मांगा

झारखंड में JSSC CGL भर्ती परीक्षा को लेकर पिछले 2 दिनों से बंद चल रहे इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। दरअसल राज्य में इंटरनेट बंद करने के मामले में हेमंत सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने हेमंत सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए झारखंड में तत्काल प्रभाव से इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया है।

By Jagran News Edited By: Mohit Tripathi Updated: Sun, 22 Sep 2024 03:09 PM (IST)
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झारखंड हाई कोर्ट ने इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का आदेश दिया।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद करने के मामले में रविवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभव रावत चौधरी की अदालत में बीएसएनएल, एयरटेल जियो सहित अन्य इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियों को प्रतिवादी बनाया है। अदालत में कहा कि मोबाइल इंटरनेट को छोड़कर सारी इंटरनेट की सुविधा शुरू की जाए।

अदालत में इस मामले में गृह सचिव को भी तलब किया था और कोर्ट ने कहा कि शनिवार को सरकार ने सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद करने की बात कही थी। लेकिन अभी ब्रॉडबैंड सहित अन्य सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया है। यह कोर्ट की अवमानना के समान है। अदालत में इस मामले में सभी को 6 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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