बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा सहित 27 BJP नेताओं को हाई कोर्ट की राहत बरकरार, 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिकी भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा सहित 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ सचिवालय घेराव को लेकर दर्ज प्राथमिकी को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार किया और 14 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ सहित 27 के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान इस मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 14 अगस्त को निर्धारित की है।
क्यों किया था मार्च?
अदालत पूर्व में इनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने के निर्देश बरकरार रखा। वर्ष 2023 में सचिवालय मार्च के दौरान इन नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी निरस्त कराने के लिए सभी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।भाजपा की ओर से बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में इस मार्च का आयोजन किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया था।सचिवालय तक मार्च पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी और राज्य के पार्टी सांसदों के नेतृत्व में शुरू हुआ था।
मार्च में घायल हो गए थे मीडिया और पुलिसकर्मी
पुलिस के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बोतलें और पत्थर फेंके जिससे कुछ पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हो गए थे।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बाद में प्राथमिकी दर्ज की थी।ये भी पढ़ें-Jharkhand Assembly Election: 'AJSU और BJP एक साथ लडे़गी विधानसभा चुनाव', असम के CM हिमंत बिस्व सरमा का एलान
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