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Jharkhand News: अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों और कर्मियों को दें सातवें वेतनमान का लाभ: झारखंड हाई कोर्ट

शुक्रवार को हाई कोर्ट की जस्टिस अनुभव रावत चौधरी की अदालत अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों को एक अप्रैल 2021 के प्रभाव से सातवां वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए।

By Manoj Singh Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Fri, 17 May 2024 11:14 PM (IST)
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अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों और कर्मियों को दें सातवें वेतनमान का लाभ: झारखंड हाई कोर्ट (File Photo)
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट की जस्टिस अनुभव रावत चौधरी की अदालत अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

इस सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों को एक अप्रैल 2021 के प्रभाव से सातवां वेतनमान का लाभ दिया

जाए। इस संबंध में प्रार्थी चंद्रशेखर प्रसाद

ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने की मांग की थी। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार ने सभी को सातवां वेतन का लाभ देने का आदेश जारी किया था।

राज्य सरकार ने आदेश में ये बताया

राज्य सरकार ने भी मार्च माह में आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी को वेतनमान का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार का यह आदेश पूरी तरह से गलत है। अल्पसंख्यक शिक्षकों व कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने इन्हें भी सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया है।

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