मानव तस्करी मामले पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, जांच अधिकारी की कार्यशैली पर जताई नाराजगी; हटाने का दिया निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट में मानव तस्करी के आरोपित कुल देव साह की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। मामले में सुनवाई जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ कर रही है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सही दिशा में नहीं हो रही है। जांच अधिकारी को हटाने का कोर्ट ने निर्देश दिया।
By Manoj SinghEdited By: Shashank ShekharUpdated: Fri, 06 Oct 2023 10:02 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में साहिबगंज में मानव तस्करी के आरोपित कुल देव साह की जमानत पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने साहिबगंज एसपी एवं अनुसंधानकर्ता की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मामले की जांच सही दिशा में नहीं की जा रही है। निर्दोष को क्यों फंसाया जा रहा है? अदालत ने अनुसंधानकर्ता को बदलने का निर्देश दिया।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान साहिबगंज एसपी नौशाद आलम और अनुसंधानकर्ता अदालत में उपस्थित हुए थे। इससे पहले अदालत को बताया गया कि अनुसंधानकर्ता ने गुमशुदा बच्चे के भाई विसुन देव हांसदा की पिटाई की है।
अगली सुनवाई में भी एसपी को मौजूद रहने का निर्देश
हाईकोर्ट ने मौखिक रूप कहा कि अनुसंधानकर्ता ऐसा अमानवीय व्यवहार कैसे कर रहे हैं। पीड़ित के परिजनों को प्रताड़ित करने का आरोप होने के कारण अनुसंधानकर्ता को तत्काल बदला जाए। अदालत ने अगली सुनवाई में भी साहिबगंज एसपी को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
मामले में एसपी ने क्या कहा
पिछली सुनवाई में साहिबगंज एसपी ने अदालत को बताया था कि एसआई के नेतृत्व में एक दल बच्चों की खोज के लिए दिल्ली भेजा गया है। अब तक बच्चों का सुराग नहीं मिल पाया है। मामले के सह आरोपित वीरेन साह एवं पप्पू साह को गिरफ्तार किया गया है।यह भी पढ़ें: JPSC परीक्षा मामले में HC सख्त, CBI से पूछा कब मिलेगी स्टेटस रिपोर्ट; एजेंसी ने मांगा दो हफ्ते का वक्त
एसपी ने कोर्ट से कहा कि कुल देव साह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल देव साह व वीरेन साह के खिलाफ 2022 में एम हेंब्रम ने साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की तस्करी करने को शिकायतवाद दर्ज कराया है। इसी मामले में प्रार्थी कुल देव साह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।यह भी पढ़ें: ED के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 11 अक्टूबर को सुनवाई, जांच एजेंसी पर परेशान करने का लगाया आरोप
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।