Hemant Soren: झारखंड हाईकोर्ट ने ED अफसरों को दी बड़ी राहत, SC-ST मामले में पुलिस की नोटिस पर लगाई रोक
Jharkhand Politics पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस की नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
जागरण टीम, रांची। झारखंड हाईकोर्ट से ईडी अधिकारियों को राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस की नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में झारखंड पुलिस को ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था।
इस बीच, रांची पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41(A) के तहत ईडी के अधिकारियों को नोटिस जारी किया था और उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा था। इस नोटिस के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में एक इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (आईए) दायर की थी।ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस के नोटिस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस को अगले आदेश तक कोई भी नोटिस नहीं भेजने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, झारखंड सरकार को एक हफ्ते के अंदर इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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