'व्यवस्था सुधारें, नहीं तो बंद कर दें', RIMS में लचर व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त; सरकार से मांगा जवाब
Jharkhand High Court झारखंड के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज में हो रही लापरवाही को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने तल्ख टिप्पणी की। रिम्स में लचर व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने कहा कि अस्पताल में चिकित्सा उपकरण सुविधा और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएं अन्यथा इससे अच्छा बंद कर देना ही बेहतर होगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट ने सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज में लापरवाही से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की है।
अदालत ने कहा कि रिम्स में चिकित्सा उपकरण, सुविधा और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए अन्यथा इसे बंद कर देना ही बेहतर होगा। अदालत ने 25 दिन पहले भी इसी तरह की टिप्पणी की थी।
रिम्स में मरीजों की व्यवस्था को लेकर अदालत ने क्या कहा
अदालत ने कहा कि रिम्स में मेडिकल सुविधाओं की कमी, मरीज के देखभाल में लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है। रिम्स की व्यवस्था सही नहीं रहने पर लोग निजी अस्पतालों की शरण में जा रहे हैं। रांची शहर में ही कई निजी अस्पताल बिना निबंधन के चल रहे हैं।कोर्ट ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे इन निजी अस्पतालों की संख्या झारखंड में दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में हेल्थ केयर की जगह वेल्थ केयर पर ध्यान रखा जाता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने का आग्रह किया।
आठ अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई
अदालत ने सरकार से पिछले पांच वर्षों में झारखंड में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाले नर्सिंग होम एवं अस्पतालों पर कार्रवाई और इस एक्ट का अनुपालन नहीं करने वालों पर लगे जुर्माना के संबंध में रिपोर्ट मांगी।कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पताल एवं नर्सिंग होम पर कितना जुर्माना लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी। बता दें कि निजी अस्पताल में पिता की मौत के बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है।ये भी पढ़ें- Ranchi News: सैनिक मार्केट में दुकान खाली कराने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार
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