Jharkhand News: आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम सोरेन की याचिका पर 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई, 2014 का है मामला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है दूसरी तरफ रांची जमीन घोटाले के सिलसिले में वह ईडी के समन पर नहीं पहुंच रहे हैं। इन्हीं सबके साथ आदित्यपुर में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। सीएम ने इस पर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Mon, 09 Oct 2023 01:04 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।
सीएम पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप
बता दें कि वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उस दौरान आदित्यपुर थाना में उनपर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम जिले की सिविल कोर्ट में चल रही है। याचिका में निचली अदालत में चल रही रोक लगाने और प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की गई है।
रांची जमीन घोटाले में ईडी के समन के खिलाफ भी सुनवाई
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों एक के बाद एक मामलों में उलझे हुए हैं। एक तो रांची जीमन घोटाले में ईडी के समन के खिलाफ उनका मामला कोर्ट में सुनवाई के सूचीबद्ध है, जिस पर 6 अक्टूबर के बाद अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी परेशान कर रही है। यह गैर संवैधानिक है।
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ईडी के समन पर नहीं पहुंच रहे हेमंत सोरेन
ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए उन्हें पांच बार तलब किया जा चुका है और हर बार वह अनुपस्थित रहे हैं। उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ बीते 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पीटिशन दायर कर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और हाई कोर्ट जाने के लिए कहा।
इसके बाद सीएम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसकी सुनवाई चल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसी को पत्र लिखकर कहा है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में कोर्ट का फैसला आने तक जारी समन पर कोई कार्रवाई न की जाए।
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