Move to Jagran APP

Jharkhand Land Scam: निलंबित IAS छवि रंजन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

Jharkhand रांची जिले में बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में निलंबित आइएएस अधिकारी छवि रंजन को अदालत से राहत नहीं मिली है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने छवि रंजन को राहत देने से इन्कार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

By Jagran NewsEdited By: Yashodhan SharmaUpdated: Tue, 08 Aug 2023 07:16 PM (IST)
Hero Image
Jharkhand Land Scam: निलंबित IAS छवि रंजन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज
राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड के रांची जिले में बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में निलंबित आइएएस अधिकारी छवि रंजन को अदालत से राहत नहीं मिली है।

ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने छवि रंजन को राहत देने से इन्कार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए छवि रंजन की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील ने कहा कि छवि रंजन मामले में इस मामले में निर्दोष है। उन पर मनी लांड्रिंग का केस नहीं बनता है। इसका विरोध ईडी के वकील ने किया।

उन्होंने कहा कि छवि रंजन ही फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद-बिक्री मामले के मुख्य सूत्रधार है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल की गई थी।

कब से लगाई थी जमानत याचिका?

बता दें कि आइएएस छवि रंजन ने 30 जून को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। वह पांच मई से जेल में हैं।

छवि रंजन ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया है और इस पर अभी सुनवाई लंबित है।

10 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

सेना भूमि घोटाला मामले अब तक 10 आरोपितों को ईडी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले की जांच पूरी करते ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है।

Jharkhand News: झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जारी किया नोटिस, जमीन घोटाले में होगी पूछताछ

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।