Jharkhand: 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले की होगी CBI जांच, एक महीने में देनी होगी HC को रिपोर्ट
झारखंज के साहिबगंज से जुड़े 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले से जुड़ी विजय हांसदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। वर्तमान में ईडी इस मामले की जांच मनीलांड्रिंग के तहत कर रही है। CBI को एक माह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
By Manoj SinghEdited By: Yashodhan SharmaUpdated: Sat, 19 Aug 2023 03:16 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंज के साहिबगंज से जुड़े 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले की जांच अब सीबीआई करेगी।
हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले से जुड़ी विजय हांसदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।वर्तमान में ईडी इस मामले की जांच मनीलांड्रिंग के तहत कर रही है। इस केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत चार आरोपित जेल में हैं।
याचिका पर भी होगी जांच
अदालत ने सीबीआई को एक माह में प्रारंभिक जांच (पीई) पूरा करते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि सीबीआई साहिबगंज में अवैध खनन के साथ-साथ विजय हांसदा के उन आरोपों की भी जांच करेगी जिसमें उनके नाम से हाई कोर्ट में कैसे याचिका दाखिल की गई है।17 अगस्त को अदालत ने विजय हांसदा की उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें उसकी ओर याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया।
उसकी ओर से एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इस संबंध में उन्होंने हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं की थी।वे न तो अधिवक्ता को जानते हैं और न ही इस मामले में के पैरवीकार को। पैरवीकार लातेहार का रहने वाला है। जबकि वे संताल परगना के रहने वाले हैं। उनकी ओर एससी-एसटी केस दर्ज कराने की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी, जिसपर उन्हें धमकी मिल रही थी।सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अदालत को बताया कि उक्त गड़बड़ी की जांच के लिए रजिस्ट्रार जनरल सक्षम प्राधिकार है। उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए।
इसके बाद अदालत ने कहा कि मामला बहुत ही गंभीर है। इस मामले में सत्ता के करीबी शामिल हैं। ऐसे में इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।
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