Jharkhand News: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, तीन आरोपित बरी
Ranchi Crime News लापुंग थाना क्षेत्र में 23 जुलाई 2022 को 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस केस में पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषी सुखराम होरो को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने प्रेम-प्रसंग में नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषी सुखराम होरो को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में 19 जुलाई को दोषी करार दिया था। अभियुक्त सुखराम होरो का डीएनए मैच किया था। जिसके आधार पर ही अदालत ने दोषी पाकर सजा सुनाई है।
झाड़ी में फेंक दिया था शव
लापुंग थाना क्षेत्र में 23 जुलाई 2022 को 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश लापुंग थाना के जमाकेल गांव के एक झाड़ी में बरामद की गई थी। मामले में ट्रायल फेस कर रहा तीन आरोपित राहुल होरो, रौशन होरो एवं पवन होरो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।घटना को लेकर एक नाबालिग सहित पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें एक आरोपित के नाबालिग होने के कारण उसकी सुनवाई जेजे बोर्ड में चल रही है। युवती और अभियुक्त दोनों एक ही गांव के रहने वाले है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था।
ब्रेकअप से नाराज था प्रेमी
घटना के तीन माह पूर्व प्रेमिका ने अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ लिया था और बातचीत बंद थी। इसी का बदला लेने के लिए घटना का अंजाम दिया था। युवती का गला दबाकर मार दिया।इसके बाद पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से कूच दिया गया था। शव बरामद होने के बाद एसआइटी गठित कर एक नाबालिग सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था।यह भी पढ़ें -
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