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Jharkhand News: आय से अधिक संपत्ति मामले में ECL के तत्कालीन GM को तीन साल कारावास, अफसर की पत्नी को दो साल की सजा

Ranchi News सीबीआई के स्‍पेशल जज पीके शर्मा की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में को ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पश्चिम बंगाल के तत्कालीन जनरल मैनेजर इंदु भूषण सिंह और उनकी पत्नी माधुरी सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने इंदु भूषण सिंह को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है जबकि उनकी पत्‍नी को दो साल कारावास की सजा सुनाई है।

By Manoj Singh Edited By: Prateek Jain Updated: Thu, 01 Aug 2024 12:11 AM (IST)
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सीबीआई की विशेष अदालत ने ईसीएल के तत्‍कालीन जीएम और उनकी पत्‍नी को सजा सुनाई है।

राज्य ब्यूरो, रांची। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में को ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन महाप्रबंधक इंदु भूषण सिंह और उनकी पत्नी माधुरी सिंह को दोषी करार दिया।

अदालत ने इंदु भूषण सिंह को तीन साल कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। माधुरी सिंह को दो साल की कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर चार महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

बचाव पक्ष ने किया था सजा में नरमी का अनुरोध

बचाव पक्ष की ओर से दोषी पाने जाने के बाद सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया, जबकि सीबीआई की ओर से बीके यादव ने कहा कि आरोप को देखते हुए अभियुक्तों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। अभियुक्त पर अपनी आय से 30.41 लाख अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप था।

चेक पीरियड पांच सितंबर 1986 से 16 अक्टूबर 2000 था। इंदु भूषण सिंह 20 अगस्त 1980 को सीसीएल दरभंगा हाउस, रांची में जूनियर एग्जीक्यूटिव (जेई) के पद पर नियुक्ति हुई थी। सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2000 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की।

आय से 55.16 प्रतिशत अध‍िक संपत्ति मिली

जांच में सीबीआई ने पाया कि उसने अपने वैध आय से 55.16 फीसदी अधिक की संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद सीबीआई ने मामले में पत्नी को भी आरोपित बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी।

सीबीआई ने मामले में ठोस गवाही के साथ कई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किया था। बचाव पक्ष ने भी अपने बचाव में 10 गवाहों को पेश किया था।

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