Jharkhand News: अब और नहीं...सीएम सोरेन की याचिका पर कल ही अपना पक्ष रखेगी ED, तय होगा अब पूछताछ के लिए पेश होंगे CM या नहीं?
Jharkhand News रांची जमीन घोटाले में ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई चल रही है। अब इस पर ईडी अपना पक्ष 13 अक्टूबर यानी कि कल रखेगी। सीएम ने ईडी की याचिका को गैर कानूनी बताया है। उनका कहना है कि वह पहले ईडी की जांच में सहयोग कर चुके हैं और अब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही है।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Thu, 12 Oct 2023 10:53 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में दी गई याचिका पर ईडी कल ही यानी कि 13 अक्टूबर को ही अपना पक्ष रखेगी। इस मामले में अब अलग से तिथि मुकर्रर नहीं की जाएगी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने यह स्पष्ट टिप्पणी की।
ईडी के समन का आधार नहीं स्पष्ट: सीएम के वकील
अदालत ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि इस मामले में दिल्ली के वरीय अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखेंगे। इस दौरान 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित करने की मांग की गई थी। तब कोर्ट ने 11 को हेमंत सोरेन और ईडी को 13 अक्टूबर को पक्ष रखने को कहा था।
ऐसे में अब अलग तिथि नहीं दी जा सकती है। बता दें कि कोर्ट ने यह टिप्पणी बुधवार को तब कि जब इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से ऑनलाइन पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम ने अदालत से कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने का स्पष्ट आधार नहीं बताया है।
ईडी के लिए सीएम गवाह या आरोपित?
उन्होंने कहा, हेमंत पर ईडी ने कोई प्राथमिकी नहीं की है। उनके विरुद्ध आपराधिक मामला भी लंबित नहीं है। ईडी ने हेमंत सोरेन को गवाह या आरोपित के रूप में बुलाया है, यह भी स्पष्ट नहीं है इसलिए समन रद्द कर देना चाहिए।
इसी क्रम में चिदंबरम ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के एक मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल है। याचिका निष्पादन के बाद ही हाई कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए और उन्होंने इस याचिका पर 18 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित करने का कोर्ट से आग्रह किया।
यह भी पढ़ें: Dhanbad IIT ISM: मलाई करी में मिलाई गई अंडा करी की ग्रेवी, शुद्ध शाकाहारी छात्रों को हुई परेशानी, बढ़ा विवाद
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।