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Jharkhand News: कोर्ट ने मान ली निलंबित IAS पूजा सिंघल की बात, इस काम की दे दी अनुमति; अब क्या करेगी ईडी

IAS Puja Singhal निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका को विशेष न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। पूजा सिंघल ने ईडी द्वारा बरामद दस्तावेज देखने की अनुमति मांगी थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ईडी ने ये दस्तावेज मनी लांड्रिंग मामले में अनुसंधान के दौरान जब्त किए थे। पूजा सिंघल और उनके वकील इन दस्तावेजों का अध्ययन करेंगे। फिर आगे कोई कदम उठा सकते हैं।

By Manoj Singh Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Fri, 04 Oct 2024 01:07 PM (IST)
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निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका स्वीकार (जागरण फोटो)

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: ईडी के विशेष न्यायालय ने मनी लांड्रिंग की आरोपित निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की दस्तावेज देखने से संबंधित अनुरोध याचिका को स्वीकार कर लिया है। पूजा सिंघल की ओर से याचिका दाखिल कर अनुरोध किया गया था कि ईडी ने अनुसंधान के क्रम में कई ऐसे दस्तावेज बरामद किया है, जिसको ईडी ने आधार तो बनाया है, लेकिन उस दस्तावेज को अदालत में दाखिल चार्जशीट में सिर्फ सूची दी गई है।

पूजा सिंघल ईडी द्वारा बरामद उसी दस्तावेज को देखने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। ईडी ने अनुसंधान के क्रम में जो दस्तावेज जब्त किया था, उसे अदालत में लाया गया है। पूजा सिंघल और उनके वकील दस्तावेज का अध्ययन शुक्रवार को करेंगे। बता दें कि पूजा सिंघल मनी लांड्रिंग मामले में 25 मई 2022 से जेल में बंद हैं।

पूजा सिंघल पर क्या थे आरोप (IAS Puja Singhal)

6 मई 2022 को झारखंड की वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबी व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर ईडी ने धावा बोलते हुए छापामारी की थी। पूजा सिंघल के घर से भी कई दस्तावेज और अहम कागजात मिले थे। ईडी की टीम मनरेगा घोटाले के साथ-साथ IAS पूजा सिंघल के पूरे कार्यकाल की जांच कर रही है, जिसमें कई जिलों के उपायुक्त के कार्यकाल के वक्त के विवादित मामले भी हैं।

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