Jharkhand: अब नहीं होगा भेदभाव, होमगार्ड को मिलेगा पुलिसकर्मियों के समान वेतन; सरकार की याचिका खारिज
Jharkhand News होमगार्ड जवानों के लिए खुशी की खबर है। अब उन्हें पुलिसकर्मियों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने होमगार्डों को समान वेतन व अन्य भत्ता का लाभ देने को आदेश दिया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
By Manoj SinghEdited By: Aysha SheikhUpdated: Sat, 23 Sep 2023 11:44 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची: राज्य के होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन और अन्य सुविधा देने का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने समान वेतन देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इसी साल 12 जनवरी को राज्य सरकार को होमगार्डों को समान वेतन व अन्य भत्ता का लाभ देने को आदेश दिया था।
होमगार्ड को पुलिसकर्मियों के समान सुविधा
कहा था कि जब होमगार्ड के जवान थानों में पुलिसकर्मियों के साथ उसी तरह का काम करते हैं तो उन्हें भी पुलिसकर्मियों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए।हाई कोर्ट ने तीन माह के अंदर सरकार को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था। सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।यह भी पढ़ें - Land Scam Case: ED के विरुद्ध हाईकोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, चौथे समन पर भी शनिवार को नहीं होंगे पेश
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