Jharkhand Police: राज्य के पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात, 50 लाख का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा करेगा स्टेट बैंक
Jharkhand Police झारखंड पुलिस के डीआइजी बजट डा. शम्स तबरेज व एसबीआइ से रांची जोनल कार्यालय के डीजीएम देवेश मित्तल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू के मौके पर पुलिस मुख्यालय की ओर से एडीजी मुख्यालय मुरारी लाल मीणा एडीजी अभियान डा. संजय आनंदराव लाठकर आइजी मुख्यालय मनोज कौशिक सहित बड़े अधिकारी मौजूद करे। इस फैसले से पुलिसकर्मियों को कई सुविधाएं मिलेंगी।
राज्य ब्यूरो, रांची: स्टेट बैंक आफ इंडिया झारखंड पुलिस के सैलरी पैकेज के तहत सभी खाताधारक पुलिसकर्मियों का 50 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा नि:शुल्क करेगा।
सोमवार को पुलिस मुख्यालय के सभागार में झारखंड पुलिस व एसबीआइ के बीच इस संबंध में समझौता (एमओयू) हुआ है। डीजीपी की उपस्थिति में झारखंड पुलिस के डीआइजी बजट डा. शम्स तबरेज व एसबीआइ से रांची जोनल कार्यालय के डीजीएम देवेश मित्तल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया।
एमओयू के मौके पर पुलिस मुख्यालय की ओर से एडीजी मुख्यालय मुरारी लाल मीणा, एडीजी अभियान डा. संजय आनंदराव लाठकर, आइजी मुख्यालय मनोज कौशिक, आइजी मानवाधिकार अखिलेश झा, आइजी अभियान अमोल वीनुकांत होमकर, आइजी प्रोविजन प्रभात कुमार, डीआइजी कार्मिक अनुपु विजया लक्ष्मी, डीआइजी बजट डा. शम्स तबरेज के अलावा झारखंड पुलिस एसोसिएशन,
झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, झारखंड चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ व एसबीआइ पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक शिव ओम दीक्षित, एसबीआइ रांची जोनल कार्यालय के महाप्रबंधक प्रभास बोस, रिजनल मैनेजर देवेश मित्तल, आलोक रंजन व कारपोरेट सैलरी रिलेशनशिप मैनेजर विकास कुमार पांडेय उपस्थित थे।
राज्य के 80 हजार पुलिसकर्मियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
- मृत्यु या पूर्ण नि:शक्तता दोनों ही स्थितियों में 50 लाख रुपये।
- स्थायी आंशिक विकलांगता पर 30 लाख रुपये।
- वायुयान दुर्घटना पर एक करोड़ रुपये।
- व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित बच्चों के उच्चतर शिक्षा के लिए बीमा राशि 10 लाख तथा अविवाहित बच्चियों के विवाह के लिए अधिकतम बीमा राशि 10 लाख रुपये।
- नक्सली हिंसा और उग्रवादियों अथवा अपराधियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलों में बलिदान होनो पर आश्रित को अतिरिक्त 10 लाख रुपये।
- एसबीआइ की ओर से सभी पुलिसकर्मियों को रूपे प्लेटिनम कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत दुर्घटना आदि में मौत होने पर 10 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा कवर उपलब्ध होगा।