New Year सेलिब्रेशन को लेकर प्रशासन अलर्ट, कानून तोड़ने वालों पर होगा तुरंत एक्शन; झारखंड पुलिस मुख्यालय से निर्देश जारी
नए साल पर होने वाले सेलिब्रेशन को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। ऐसे में पुलिस हेडक्वार्टर से सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। विशेष शाखा से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिलों के एसएसपी-एसपी को जारी आदेश में कहा गया है कि वे पार्क होटलों क्लबों पर्यटन स्थलों पिकनिक स्थलों के आसपास निगरानी रखें।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नए साल पर होने वाले आयोजनों, पिकनिक स्पॉट की सुरक्षा को लेकर सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय ने विशेष शाखा से मिले इनपुट के आधार पर यह आदेश जारी किया है।
सभी जिलों के एसएसपी-एसपी को जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड के सभी जिलों में पड़ने वाले पर्यटन व पिकनिक स्थलों पर विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं।
इस मौके पर असामाजिक, शरारती व आपराधिक तत्व भी पहुंचते हैं। वे लड़कियों, महिलाओं के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। पिकनिक के रास्ते में लोगों के साथ छिनतई-लूटपाट की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा शराब के नशे में अनेक नवयुवक तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे राहगीरों के लिए रास्ता असुरक्षित हो जाता है।
पुलिस मुख्यालय ने सभी SSP-SP को दिया ये निर्देश
पुलिस मुख्यालय ने यह भी बताया है कि पूर्व में तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों के सामने बजाए जाने के कारण सांप्रदायिक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रही है। इन सभी मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी एसएसपी-एसपी को निर्देश दिया है कि वे पार्क, होटलों, क्लबों, पर्यटन स्थलों, पिकनिक स्थलों के आसपास निगरानी रखें।
अवैध शराब के अड्डों, जुआ के अड्डों की निगरानी रखें व छापेमारी करें। शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स के आसपास मनचले लड़कों पर निगरानी रखें। साथ ही डीजे, लाउडस्पीकर पर अश्लील गाना बजाने पर सख्ती से रोक लगाएं व दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों के सामने से गाना बजाते हुए गुजरने से उन्हें रोकें।
असमाजिक तत्वों पर खास नजर रखने का निर्देश
विदेशी परंपरा के नाम पर कुछ असमाजिक तत्व इसका विरोध कर सकते हैं, उस पर भी निगरानी रखें। जल प्रपातों, डैम आदि जलाशयों में असुरक्षित गहराई के स्थानों को चिह्नित कर चेतावनी की सूचनापरक बोर्ड लगाएं ताकि पानी में डूबने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
बस पड़ाव, रेलवे स्टेशनों और सड़कों पर तेजी से लापरवाही से वाहन चलाने वालों की निगरानी रखें। पिकनिक स्थलों में समुचित प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पिकनिक स्थलों में जाने तथा आने के रास्तों को सुरक्षित और इन मार्गों पर सतत सुरक्षा गति हो।
पुलिस मुख्यालय ने यह भी आदेश दिया है कि पिकनिक स्थलों व उसके आसपास चौकीदारों की तैनाती करें। पिकनिक स्थलों के आसपास गश्त की व्यवस्था करें।
ये भी पढ़ें: Jharkhand News: जस्टिस एस चन्द्रशेखर बने झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, 29 दिसंबर से संभालेंगे कार्यभार
ये भी पढ़ें: LPG कन्ज्यूमर्स को लेकर आया बड़ा अपडेट! साल के अंत तक करा लें ये काम, नहीं तो कट जाएगा गैस कनेक्शन