Hemant Soren: हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 12 फरवरी को होगी सुनवाई
Jharkhand Politics Hement Soren हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। इस याचिका पर सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई सूचीबद्ध है। अपनी हस्तक्षेप याचिका में हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।
राज्य ब्यूरो, रांची। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। अब इस मामले में 12 फरवरी को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर दोनों बिंदुओं को चुनौती दी गई है।
इस याचिका पर सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई सूचीबद्ध है। अपनी हस्तक्षेप याचिका में हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है।
उनकी गिरफ्तारी गलत और नियमों के विरुद्ध है। ईडी को पांच दिनों का रिमांड दिए जाने को भी उन्होंने चुनौती दी है। इसके पूर्व हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी की आशंका जताई थी और अदालत से पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया था।
एक फरवरी को इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दिन हेमंत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया और कहा गया कि याचिका दायर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है।
अदालत ने समय देने से इनकार कर दिया था
ऐसे में उन्होंने अदालत में कुछ नए दस्तावेज और तथ्य शामिल करने के लिए अदालत से दोपहर 12 बजे तक का समय मांगा था। लेकिन, अदालत ने समय देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद हेमंत की ओर से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर याचिका दायर की गई है।सुप्रीम कोर्ट ने दो फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है। ऐसे में हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ली जाएगी। एक फरवरी को हेमंत की ओर से याचिका वापस लेने के लिए याचिका दायर की गई।
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से याचिका वापस लिए जाने का विरोध किया गया और कहा गया कि याचिका पर वह जवाब दाखिल करेगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और सुनवाई पांच फरवरी को निर्धारित कर दी।
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