Ranchi: राज्य समन्वय समिति की राजभवन में नो एंट्री, गेट पर सौंपना पड़ा ज्ञापन, कहा- विधेयक वापस करें राज्यपाल
राज्य समन्वय समिति ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से संविधान के अनुच्छेद- 200 के तहत तीन विधेयकों को लौटाने का अनुरोध किया है। समिति ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता विधेयक ओबीसी सहित अन्य श्रेणी में आरक्षण बढ़ाने संबंधित विधेयक और मॉब लिंचिग से संबंधित विधेयक को आपत्ति के बिंदुओं से संबंधित संदेश के साथ लौटाने की मांग की है। इसे लेकर समिति ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है।
By Neeraj AmbasthaEdited By: Mohit TripathiUpdated: Sun, 03 Sep 2023 07:20 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची: राज्य समन्वय समिति ने पूर्व में भी इन विधेयकों को लेकर राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। लेकिन राजभवन से दो दिनों में समय नहीं मिला। समिति के सदस्यों ने रविवार दोपहर दो बजे राजभवन के गेट पर पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि राजभवन से नियमानुसार विधेयक लौटाने पर राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दोबारा विधेयक पारित कराएगी। इससे पहले राजभवन द्वारा बिना कोई कारण बताए बिना संदेश के विधेयक लौटा दिए गए थे, जिससे इसे विधानसभा से दोबारा पारित कराने में तकनीकी अड़चन आ रही है।
इधर, समन्वय समिति के सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए राजभवन पर असहयोग का आरोप लगाया है। समिति ने कहा कि दो दिन पहले ही राज्यपाल से मुलाकात के लिए पत्र भेजकर समय की मांग की गई थी। समिति की इच्छा की अनदेखी की गई।
बता दें कि राज्य समन्वय समिति के सदस्यों को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसके सदस्यों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय, पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद तथा फागू बेसरा सम्मिलित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन समिति के अध्यक्ष हैं। हालांकि वे प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित नहीं थे।
संविधान के प्रविधानों की अनदेखी का आरोप
राज्य समन्वय समिति के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी और मूलवासी के हक की रक्षा और झारखंडी अस्मिता एवं पहचान बनाए रखने के लिए तीनों महत्वपूर्ण विधेयकों को विधानसभा से पारित कराकर राजभवन भेजा था।राजभवन ने कुछ एक बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कर इन्हें सरकार को लौटा दिया। राजभवन ने विधेयकों को लौटाते वक्त यह नहीं बताया कि इन विधेयकों में किस तरह की आपत्ति है। ऐसा नहीं कर संविधान के अनुच्छेद- 200 की अनदेखी की गई है।
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