Jharkhand Teacher News: प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन प्रोसेस पर हाईकोर्ट की रोक, जानिए पूरा मामला
Jharkhand Teacher Promotion झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने में टेट पास होने की अनिवार्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में सुनवाई की। अदालत ने कहा कि किसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है। इसके लिए सरकार को नियमावली बनानी होगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन अदालत में प्राथमिकी शिक्षकों को प्रोन्नति देने में टेट पास होने की अनिवार्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने विभागीय सचिव के उस पत्र पर रोक लगा दी, जिसके तहत जिलों में प्राथमिकी शिक्षकों को प्रोन्नति दी जा रही है। अदालत ने कहा कि किसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है। इसके लिए सरकार को नियमावली बनानी होगी।
अदालत ने मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि वर्ष 2012 में राज्य में टेट परीक्षा नहीं होती थी।
2012 के पहले नहीं था टेट कंसेप्ट
ऐसे में प्राथमिक शिक्षको को नियुक्ति के लिए टेट पास होने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2012 से पहले राज्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को टेट पास होने की अनिवार्यता नहीं थी, क्योंकि टेट का कोई कंसेप्ट नहीं था।
प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि कमेटी की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि एनसीआरटी ने इसको लेकर स्पष्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व कार्यरत शिक्षकों को अपने पद पर बने रहने के लिए तो टेट पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रोन्नति के लिए टेट पास होना जरूरी है।
कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने नियमावली नहीं बनाई है, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया की जा रही है। इसलिए इस पर रोक लगाया जाए।
अदालत ने कहा कि सिर्फ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रोन्नति नहीं दी सकती है। इसलिए प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है। बता दें कि विभागीय सचिव ने 14 नवंबर 2023 को सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने का आदेश दिया था।यह भी पढ़ें -
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