Move to Jagran APP

Jharkhand News: वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने का निर्देश... परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टरों को जारी किया नोटिस, दिया गया अल्टीमेटम

Jharkhand News झारखंड परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को तत्काल टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है। टैक्स डिफॉल्टर्स को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर एक सप्ताह के अंदर बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है उन पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा।

By Sanjay KumarEdited By: Updated: Tue, 22 Mar 2022 09:28 AM (IST)
Hero Image
Jharkhand News: झारखंड परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टरों को जारी किया नोटिस

रांची, जासं।  Jharkhand News मार्च महीना खत्म होने को है। झारखंड परिवहन विभाग का राजस्व वसूली पर पूरा जोर है। रांची जिला परिवहन कार्यालय  द्वारा बस मालिक और खनन क्षेत्र में चलने वाले ट्रक, जिनका टैक्स बकाया हैं। उन्हें नोटिस भेजा गया है। वहीं टैक्स डिफाल्टरों में 182 बसों बकाया टैक्स का भुगतान किया जा चुका है। शेष वाहन मालिकों को तत्काल टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है। मालवाहक में 82 ट्रकों को नोटिस जारी किया गया है। टैक्स डिफॉल्टर्स को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर एक सप्ताह के अंदर बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है उन पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। इन पर करीब डेढ़ करोड़ से अधिक का टैक्स बकाया है। हर हाल में समय रहते टैक्स भुगतान का निर्देश दिया गया है।

वाहन भी किए जा सकते हैं जब्त

इनमें से अधिकतर बस मालिक  2021 के बाद से कोई टैक्स जमा नहीं किया है। इनमें कई ऐसे लोग हैं, जिनके पास 5 से अधिक वाहन हैं। टैक्स जमा नहीं करने की सूरत में इनके वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं। कुछ कंपनियों के वाहन भी इनमें शामिल हैं।

जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने कहा कि बड़े पैमाने पर वाहनोंं का टैक्स बकाया है। टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस जारी किया गया है। टैक्स जमा नहीं करने पर ऐसे सभी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया जाएगा।

कोरोना काल से ही उनका खस्ता हाल है: वाहन मालिक

वाहन मालिकों का कहना है कि कोरोना काल से ही उनका खस्ता हाल है। बस मालिकों के बसों का चक्का हिला तक नहीं है। जब आमदनी नहीं होगी, तो टैक्स का भुगतान कैसे करेंगे। इनमें तो कईयों के बैंक लोन का प्रीमियम भी बकाया हो गया है। यहां कुछ लोगों के घरों के सामने बसें खड़ी हैं। कई वाहनों का तो एक साल से पहिया ही नहीं हिला है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।