लो जी... मिल गई वॉर्निंग, झारखंड के विवि को इस तारीख तक नियुक्त करना होगा लोकपाल; वरना होगी सख्त कार्यवाही
Jharkhand News झारखंड में राज्य सरकार के अंतर्गत 11 विश्वविद्यालय 17 निजी विवि और एक केंद्रीय विवि है। केंद्रीय विवि को छोड़कर अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में लोकपाल नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31 तक लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर विवि पर सख्त कार्यवाही करने का फैसला लिया है। ऐसे विवि को डिफाल्ट विवि के रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, रांची। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन विवि पर सख्त कार्यवाही करने का फैसला लिया है, जिन्होंने अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है। यूजीसी ने एक पत्र में कहा है कि सभी विवि को लोकपाल की नियुक्त करके छात्र शिकायत निवारण समिति का गठन करना होगा और नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
यूजीसी के सचिव मनीष आर जोशी ने राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले तक लोकपाल नियुक्त करने और यूजीसी विनियमों के अन्य प्रावधानों को लागू करने को कहा है।
इन विश्वविद्यालयों में लोकपाल नियुक्त नहीं
झारखंड में भी राज्य सरकार के अंतर्गत 11 विश्वविद्यालय, 17 निजी विवि और एक केंद्रीय विवि है। केंद्रीय विवि को छोड़कर अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में लोकपाल अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। यदि विवि नियुक्त नहीं करते हैं तो ऐसे विवि को डिफाल्ट विवि के रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
बता दें कि इसी साल 11 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। इसका उद्देश्य है कि किसी संस्थान में पहले से ही नामांकित छात्रों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश को इच्छुक छात्रों की कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना एवं उसके लिए एक तंत्र स्थापित करना है। इससे छात्रों की शिकायतों का निवारण त्वरित गति से हो सकेगा।
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