Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Jharkhand News: क्या लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की चली जाएगी विधायकी? स्पीकर करेंगे फैसला, आज होगी सुनवाई

दल-बदल कानून के दायरे में आए भाजपा विधायक जेपी पटेल और झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा सदस्यता बची रहेगी या चली जाएगी। इसपर स्पीकर न्यायाधिकरण में जल्द फैसला हो सकता है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने दोनों मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोनों ही विधायकों ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।

By Pradeep singh Edited By: Mohit Tripathi Updated: Wed, 24 Jul 2024 01:09 PM (IST)
Hero Image
जेपी पटेल (बाएं) और लोबिन हेम्ब्रम (दाएं) फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, रांची। दल-बदल कानून के दायरे में आए मांडू के भाजपा विधायक जेपी पटेल और बोरियो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।

मंगलवार को स्पीकर न्यायाधिकरण में दोनों के विरुद्ध दर्ज मामले में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने सुनवाई की।

जेपी पटेल की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बताया कि भाजपा की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं।

पटेल पार्टी को बिना कोई जानकारी दिए कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़े। जेपी पटेल के खिलाफ दल-बदल नियमों के तहत कोई साक्ष्य नहीं हैं। ऐसे में वह जवाब कैसे दे सकते हैं?

इस पर स्पीकर ने निर्देश दिया कि भाजपा विधायक दल के नेता अमर बाउरी की ओर से लिखित पक्ष उपलब्ध कराया जाए ताकि पटेल की ओर से पक्ष रखा जा सके।

बता दें भाजपा ने स्पीकर न्यायाधिकरण से मांग की है कि 20 मार्च से जेपी पटेल की सदस्यता खारिज की जाए और बिना अंतरिम राहत दिए तत्काल उनके वेतन और भत्ते पर रोक लगाई जाए।

केंद्रीय समिति ने मेरे विरुद्ध नहीं लिया फैसला: लोबिन

बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता ने कहा कि लोबिन ने पार्टी नहीं छोड़ी है। उनके निलंबन का मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा के निलंबन को केंद्रीय समिति के समक्ष नहीं रखा गया है।

उन्होंने पार्टी में रहकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा है। उनके खिलाफ दल-बदल का मामला नहीं बनता है।

लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के प्रति उनका गहरा लगाव है। पार्टी ने निर्णय लेने से पहले उनका पक्ष नहीं लिया है।

मोर्चा की की ओर से कहा गया कि लोबिन ने पार्टी छोड़ दी है। वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। लोबिन को पार्टी से छह वर्ष के लिए निकाला जा चुका है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। स्पीकर ने दोनों मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है।

यह भी पढ़ें: 'Hemant Soren को गट्टा पकड़कर कुर्सी से उतारेंगे', BJP विधायक के बयान पर बिफरी JMM; SC/ST एक्ट में केस दर्ज

Jharkhand Election 2024: 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आजसू, शिवराज सिंह चौहान से मिलने दिल्ली पहुंचे सुदेश महतो