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JPSC News : बैकलॉग सिविल सेवा नियुक्ति की मुख्य परीक्षा पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

JPSC News झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी परीक्षा में गलत प्रश्न को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी द्वारा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। कोर्ट ने इसे लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया है।

By Manoj Singh Edited By: Mohit Tripathi Updated: Wed, 05 Jun 2024 09:03 PM (IST)
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हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके राय की अदालत में जेपीएससी परीक्षा में गलत प्रश्न को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। अदालत ने इसको लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया है। जेपीएससी ने सात जून को मुख्य परीक्षा आयोजित की है। इस संबंध में प्रार्थी आलोक नंदन सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

सुनवाई के दौरान कहा गया कि जेपीएससी की ओर से सिविल सेवा के लिए नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें चार प्रश्न गलत होने की आपत्ति जेपीएससी के यहां दर्ज कराई थी। जेपीएससी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। अगर इन प्रश्नों का अंक मिल जाए तो उनका चयन हो जाएगा।

जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि वर्ष 2017 की बैकलाग सीट पर जेपीएससी नियुक्ति कर ही है।

प्रारंभिक परीक्षा के बाद प्रश्न पर अभ्यर्थियों के आपत्ति मांगी गई थी। इसके बाद आपत्ति के बाद संशोधित मॉडल आंसर भी जारी किया गया।

यह भी कहा गया कि अगर प्रार्थी के दावे को मान लिया जाए कि चार प्रश्न गलत हैं। सभी को इसके पूरे अंक दिए जाने पर भी प्रार्थी की मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी को उसका समान अंक मिलेगा।

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