Jharkhand News: सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चर्च के फादर को जमानत... आर्मी रिलीफ फंड में जमा करने होंगे 1500 रुपये
Jharkhand crime news सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता फादर अल्फांसो आइंद को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनको बिना अनुमति खूंटी नहीं छोड़ने का निर्देश है। साथ ही शहीदों के सम्मान में 1500 रुपये जमा करने को कहा गया है।
By M EkhlaqueEdited By: Updated: Tue, 08 Mar 2022 09:27 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। खूंटी के कोचांग में सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता फादर अल्फांसो आइंद को झारखंड हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने फादर अल्फांसो को बिना अनुमति के खूंटी नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही, शहीदों के सम्मान में 1500 रुपये आर्मी रिलीफ फंड में जमा करने को कहा है। अदालत ने पिछले शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फादर को निचली अदालत ने 15 मई 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साढ़े तीन साल से जेल में बंद थे फादर अल्फांसो आइंदफादर की ओर से अदालत को बताया कि वह साढ़े तीन साल से जेल में हैं। उन्हें इस मामले में साजिश रचने के आरोप में सजा सुनाई गई है। जबकि जो आरोप इन पर लगाए गए हैं उस आरोप में दूसरे आरोपित को सजा नहीं मिली है। फादर अल्फांसो अकेले साजिश नहीं कर सकते हैं। अभियोजन साजिश का आरोप साबित करने में नाकाम रहा। उनकी अपील पर सुनवाई में समय लगेगा। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा ही प्रदान की जाए। सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि फादर अल्फांसो साजिशकर्ता हैं। घटना की जानकारी होने के बाद भी उन्होंने पुलिस को जानकारी नहीं दी थी।
अपहरण करने के बाद किया गया सामूहिक दुष्कर्मबता दें कि 19 जून 2018 को कोचांग गांव स्थित मिशनरी स्कूल में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता के लिए नाटक किया जा रहा था। नाटक दल में कुल 11 सदस्य थे। इनमें पांच महिलाएं, तीन लड़के, एक चालक व आशा किरण संस्था की दो सिस्टर थीं। पांच महिलाओं का अपहरण कर लिया। उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 17 मई 2019 को निचली अदालत ने इस मामले में फादर अल्फांसो समेत सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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