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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को जमानत की सुविधा प्रदान की है। इससे पहले उनकी याचिका झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी 31 जुलाई को 50 लाख कैश के साथ हुई थी।

By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Fri, 16 Dec 2022 01:31 PM (IST)
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

राज्य ब्यूरो, रांची। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। झारखंड हाइकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी।

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अमित ने इडी की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

लेकिन इडी ने मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जो कि गलत है। साथ ही यह भी कहा गया था कि इस मामले में जिस अधिवक्ता को रिश्वत दी गई थी उन्हें हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे में उन्हें भी जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।

जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इडी के जवाब को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। बता दें कि अमित अग्रवाल की ओर से इडी की कार्यवाही को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उनका कहना है कि जिस मामले में वे शिकायतकर्ता है और स्वयं पीड़ित है। उस मामले में उन्हें आरोपित बनाया जाना बिल्कुल गलत हैं।

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यह है पूरा मामला

अमित अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका को मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता राजीव कुमार के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में की थी। कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार को 50 लाख कैश के साथ 31 जुलाई को एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान से गिरफ्तार किया था।

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