Lalu Yadav Bail: अबकी लालू यादव का रास्ता नहीं रोक सकी CBI, झारखंड HC में सारी दलीलें खारिज; जज ने कही बड़ी बात
Lalu Yadav News राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लालू को जमानत की सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें जेल से छोड़ने का आदेश दिया है। लालू को कोर्ट में 10 लाख रुपये जमा कराने होंगे।
By Alok ShahiEdited By: Updated: Fri, 22 Apr 2022 02:16 PM (IST)
रांची, जेएनएन। अबकी बार सीबीआई लालू यादव का रास्ता नहीं रोक सकी। झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली। बेल के लिए लालू प्रसाद यादव को अदालत में सीबीआइ स्पेशल कोर्ट द्वारा लगाए गए 60 लाख रुपये जुर्माना में से 10 लाख रुपये सिविल कोर्ट में जमा कराने होंगे। इसके अलावा लालू को एक-एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके भरने होंगे। इसके बाद अदालत उन्हें जेल से छोड़ने का आदेश देगी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को निचली अदालत ने कुल 5 साल जेल और 60 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अब बेल मिलने के बाद लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल लालू एम्स दिल्ली में भर्ती हैं। जहां उनकी किडनी व अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज हो रहा है।
झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को लालू की जमानत का विरोध कर रही सीबीआइ की दलीलें एक-एक कर कोर्ट ने खारिज कर दी। केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील ने कोर्ट को बताया कि डोरंडा कोषागार मामले में लालू ने अभी आधी सजा नहीं काटी है। जिस पर अदालत ने कहा कि जेल में बिताए गए समय की गणना उनके चारा घोटाले के पहली सजा के साथ जोड़कर देखा जाएगा। ऐसे में डोरंडा कोषागार केस में लालू को जमानत पाने के लिए जेल में 30 महीने बिताने की दरकार थी। जिस पर लालू के वकील ने दलील दी कि अबतक लालू प्रसाद 40 महीने से अधिक समय जेल में काट चुके हैं।
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लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव के स्वास्थ्य और उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। लालू के वकील ने उनकी बढ़ती उम्र और 17 गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। बहरहाल, हाई कोर्ट ने पक्ष-पक्ष की दलीलें सुनने के बाद लालू की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जेल से बाहर आने के लिए अब हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की ओर से जुर्माने की रकम 10 लाख रुपये जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है।
हाईकोर्ट ने में लालू यादव को जमानत की सुविधा प्रदान करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला के अलग-अलग मामलों में अबतक लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है। जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है। ऐसे में लालू को जमानत दी जाती है। हालांकि, अदालत ने लालू की जमानत के लिए एक शर्त भी रखी। लालू यादव को रांची की सीबीआइ स्पेशल कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए 60 लाख की जुर्माना राशि में से 10 लाख रुपये हाई कोर्ट में जमा करनी होगी। इसके बाद लालू यादव जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे। इधर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पिता को बेल मिलने के बाद ट्विटर पर संदेश दिया- एक बार फिर से स्वागत है बड़े साहब...
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