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बड़ी खबर: नेशनल शूटर तारा सहदेव यौन उत्‍पीड़न मामले में कोर्ट का फैसला, रकीबुल को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नेशनल शूटर तारा सहदेव यौन उत्‍पीड़न मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि तारा सहदेव और रकीबुल की शादी साल जुलाई 2014 में हुई थी। शादी के बाद से ही रकीबुल तारा के साथ मारपीट करने लगा था और धर्म बदलने का भी दबाव डाल रहा था।

By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Thu, 05 Oct 2023 02:55 PM (IST)
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तारा सहदेव और पति रकीबुल की फाइल फोटो।
राज्‍य ब्‍यूरो, रांची। Tara Shahdev Case: नेशनल शूटर तारा शाहदेव के यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन में दोषी करार रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल, रंजीत की मां कौसर रानी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।

30 सितंबर को पाए गए थे ये दोषी

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 30 सितंबर को उक्त आरोप में दोषी पाकर तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया था।

अदालत ने अभियुक्त रंजीत सिंह कोहली को कब्जे में लेकर एक ही महिला से बार-बार दुष्‍कर्म करने समेत अन्य आरोप में सजा सुनाई है।

जबकि मुश्ताक अहमद एवं कौसर रानी को महिला के साथ बार-बार दुष्‍कर्म करने का षडयंत्र रचने के जुर्म समेत अन्य में सजा सुनाई है।

शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव

सीबीआई के वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने सुनवाई के दौरान कठोर से कठोर सजा की मांग की थी। जबकि बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया था। बता दें कि रंजीत कोहली व तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई, 2014 को हुई थी।

शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थीं। घटना को लेकर हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं परिजन सीबीआई की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट गए। जहां सीबीआई जांच का आदेश दिया गया।

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। सीबीआई ने 12 मई 2017 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चली लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया।

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इन धारा में दोषी

अदालत ने तीनों को अलग-अलग धारा में दोषी पाया है। साथ ही तीनों को 120बी (आपराधिक साजिश करना) सह पठित 376(2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार का षडयंत्र), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 323 (मारपीट करना), 496 (जबरदस्ती विवाह करना या कपटपूर्ण विवाह करना) एवं 506 (गाली-गलौज करना) में दोषी करार दिया है। दहेज प्रताड़ना और स्त्री का लज्जा भंग करने के आरोप से बरी किया गया है।

क्या-क्या है आरोप

इस मामले में सीबीआई की दिल्ली शाखा ने जांच पूरी करते हुए 12 मई, 2017 को तारा के तथाकथित पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल रहमान, सास कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद के खिलाफ भादिव की सुसंगत धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

मामले की जांच सीबीआई दिल्ली शाखा की डीएसपी सीमा पहुंजा ने की थी। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि कोहली, कौशल और अहमद ने शादी के तुरंत बाद तारा को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया।

तारा का आरोप था कि रंजीत ने शादी से पहले अपना धर्म छिपाया था। बाद में उत्पीड़न कर उसका धर्म बदलवाया। अहमद पर तारा के परिवार पर कोहली से शादी का दबाव बनाने का आरोप है। शादी के बाद अहमद ने इस्लामिक पुस्तक लाकर दी।

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