झारखंड सरकार Gig Workers के लिए लागू करेगी न्यूनतम मजदूरी; विधानसभा में लाया जाएगा ये विधेयक
झारखंड सरकार गिग वर्कर्स (Gig Workers) के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही उनकी सामाजिक सुरक्षा और पहचान भी सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड विधानसभा में इससे संबधित (निबंधन एवं कल्याण) विधेयक-2024 लाया जाएगा। इस पर चर्चा करन के लिए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को इस के लिए एक दिवसीय सम्मेलन का आयाेजन किया।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार गिग वर्कर्स (आनलाइन सामान बेचेनेवाली तथा पहुंचानेवाली कंपनियां के लिए काम करनेवाले श्रमिक ) के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करेगी। साथ ही उनकी सामाजिक सुरक्षा और पहचान भी सुनिश्चित करेगी। इसे लेकर झारखंड प्लेटफार्म आधारित गिग वर्कर्स
(निबंधन एवं कल्याण) विधेयक-2024 झारखंड विधानसभा में लाया जाएगा। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इसपर व्यापक चर्चा के लिए शुक्रवार को होटल रेडिसन ब्लू में एक दिवसीय सम्मेलन का आयाेजन किया गया। इसमें विभिन्न हितधारकों को प्रस्तावित कानून से अवगत कराया गया। साथ ही उनके कई सुझाव भी आए।
सम्मेलन के उद्धाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स के परामर्श से राज्य सरकार बेहतर विधेयक विधानसभा में लाएगी। उन्होंने सभी श्रेणी के श्रमिकों से कहा कि वे जागें और अपने हित एवं अधिकारों को समझें।
अगस्त में 20 हजार युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र
श्रमिक विभाग से निबंधन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 50 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का काम किया है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में भी 20 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री से समय लिया जा रहा है।
उन्होंने उद्योग मंत्री के रूप में 30 अगस्त को कई कंपनियों के निवेश के लिए एमओयू किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इससे एक लाख लोगों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कंट्री हेड मिशिको मियामातो ने कहा कि गिग अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और हमें इस क्षेत्र में हो रहे बदलावों से खुद को अवगत कराते रहने की आवश्यकता है।
श्रम मंत्री ने गिग वर्कर्स को किया सम्मानित
गिग अर्थव्यवस्था व्यवसाय एवं रोजगार के लिए नया आयाम साबित होगी, जहां हर तरह के लोगों के लिए चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। सम्मेलन में कर्नाटक के अपर श्रमायुक्त जी मंजूनाथ तथा तेलंगाना के अपर श्रमायुक्त ई गंगाधर ने अपने-अपने राज्यों में प्रस्तावित कानून की जानकारी दी तथा झारखंड के प्रयास की सराहना की।
श्रम मंत्री ने उपस्थित गिग वर्कर्स को सम्मानित किया। सम्मेलन में आनलाइन प्लेटफार्म पर काम करनेवाली कंपनियों के प्रतिनिधि, झारखंड चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री तथा विभाग के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने किया।
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