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Money Laundering: पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी समेत अन्य को मिली SC से जमानत, HC ने खारिज की थी अपील

सुप्रीम कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के अन्य सदस्यों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने सभी को जमानत की सुविधा प्रदान की है।

By Jagran NewsEdited By: Yashodhan SharmaUpdated: Wed, 17 May 2023 09:04 PM (IST)
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पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी समेत अन्य को मिली SC से जमानत, HC ने खारिज की थी अपील
राज्य ब्यूरो, रांची। सुप्रीम कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के अन्य सदस्यों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का, भाई गिद्योन एक्का, इब्राहिम एक्का, साला जयकांत बाड़ा, भांजा रौशन मिंज और चचेरे भाई दीपक लकड़ा को जमानत की सुविधा प्रदान की है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी की अपील याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, लेकिन इन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दाखिल की गई थी।

जेल में बिताए साढ़े 3 साल

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और गौरव अग्रवाल ने पक्ष रखा। खंडपीठ को बताया गया कि सीबीआई कोर्ट के सजा मिलने के बाद सभी ने जेल में साढ़े तीन साल बिताए हैं।

शुक्रवार तक सभी आ सकते हैं जेल से बाहर

सजा की आधी अवधि को देखते हुए सभी को जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। खंडपीठ ने सभी की अपील को स्वीकार करते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। संभावना जताई जा रही है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिविल कोर्ट पहुंचेगा। शुक्रवार को सभी जेल से बाहर निकल सकते हैं।

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