Jharkhand Policeः पुरानी पेंशन के लाभ की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी
पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर एक सौ से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सतीश शुक्ला व अन्य की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने हाई कोर्ट में उक्त याचिका दाखिल की है।
By Kanchan SinghEdited By: Updated: Sat, 19 Dec 2020 11:55 AM (IST)
रांची (राज्य ब्यूरो)। पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर एक सौ से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सतीश शुक्ला व अन्य की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने हाई कोर्ट में उक्त याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि इस याचिका में पुरानी पेंशन योजना (30-11-2004 तक प्रभावी) का लाभ दिए जाने की मांग की गई है।
इसके लिए केंद्र सरकार के 17 फरवरी 2020 में जारी अधिसूचना झारखंड में लागू किए जाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि वैसे कर्मचारी जिनकी परीक्षा का परिणाम पुरानी पेंशन योजना के प्रभावी रहने के पहले जारी हुआ है परंतु इनकी नियुक्ति या योगदान नई पेंशन योजना के प्रभावी होने के दौरान हुआ है, उन्हें वन टाइम आप्शन के तहत नई से पुरानी पेंशन योजना में आने का मौका दिया जाए।झारखंड में कई पुलिसकर्मी हैं जिनका परीक्षा परिणाम पुरानी पेंशन योजना के समय जारी हुआ है, लेकिन नियुक्ति नई पेंशन योजना के दौरान हुई है। ऐसे में उन्हें नई पेंशन योजना में रखा गया है। उन्होंने केंद्र सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग की है।
यह है नई पेंशन योजनावर्ष 2004 पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई। इसके बाद नई पेंशन योजना लागू की गई है। इसमें कर्मचारी अपने वेतन और डीए का दस फीसद नई पेंशन योजना मद में जमा करेंगे। इसके बदले इतनी ही राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो जमा राशि का साठ फीसद कर्मचारी को मिलेगा और शेष चालीस फीसद राशि सरकार कहीं निवेश करेगी जहां से मिलने वाले रिटर्न को पेंशन के रूप दिया जाएगा।
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