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Mahendra Singh Dhoni: झारखंड हाई कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

झारखंड हाई कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को एक धोखाधड़ी मामले में पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। धोनी ने आरकेए स्पोर्ट्स के मालिक मिहिर दिवाकर के खिलाफ निचली अदालत में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। दिवाकर ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है।

By Jagran News Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 12 Nov 2024 05:48 PM (IST)
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धोखाधड़ी मामले में महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाई कोर्ट का नोटिस (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को प्रार्थी मिहिर दिवाकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने एमएस धोनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने प्रार्थी मिहिर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर शिकायतवाद दर्ज कराई है। मामले में मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या विश्वास और आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को आरोपित बनाया गया है।

क्या है मामला?

विश्वस्तर पर क्रिकेट अकादमी खोलने को लेकर महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 2017 में मिहिर दिवाकर ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन दिवाकर ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया था।

समझौते के बाद नहीं किया शर्तों का पालन

समझौते के तहत आरका स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी की फीस और लाभ का भी हिस्सा देना था। समझौते के बाद शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए धौनी की ओर से रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी। महेंद्र सिंह धोनी के शिकायतवाद पर न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडेय की कोर्ट ने 20 मार्च को संज्ञान लिया था।

कोर्ट ने लिया संज्ञान

कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या विश्वास और उनकी कंपनी आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समन जारी करते हुए कोर्ट में उपस्थिति होने का निर्देश दिया था। सिविल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मिहिर दिवाकर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

जमीन माफिया कमलेश सिंह को नहीं मिली जमानत

रांची के जमीन माफिया कमलेश सिंह को ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की कोर्ट ने उसको जमानत देने से इन्कार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।

कमलेश ने जमानत की गुहार लगाते हुए पांच अक्टूबर को याचिका दाखिल की थी। ईडी ने 24 सितंबर को कमलेश सिंह सहित छह के खिलाफ जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आरोपित कमलेश को ईडी ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।

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