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Jharkhand News: शराब टेंडर में गड़बड़ी... राज्य सरकार ने झारखंड हाइकोर्ट से किया अनुरोध, याचिका से प्रार्थी और वकील का हटाया नाम

झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में शराब की थोक और खुदरा बिक्री के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका से प्रार्थी उमेश कुमार व उनके वकील राजीव कुमार का नाम हटाने का निर्देश दिया है। इस मामले में दस अप्रैल को अगली सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में हस्तक्षेप याचिका दाखिल है।

By Manoj Singh Edited By: Shoyeb AhmedUpdated: Sat, 02 Mar 2024 02:15 PM (IST)
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झारखंड हाई कोर्ट ने शराब टेंडर में गड़बड़ी वाली याचिका से प्रार्थी और वकील का हटाया नाम (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में राज्य में शराब की थोक और खुदरा बिक्री के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका से प्रार्थी उमेश कुमार और उनके वकील राजीव कुमार का नाम हटाने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दस अप्रैल को निर्धारित की गई है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है।

राज्य सरकार ने मामले में ये कहा

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी और उनके अधिवक्ता राजीव कुमार का क्रेडेंशियल (साख) सही नही है। इसलिए इन दोनों का नाम इस मामले से हटाया जाए। अदालत को बताया गया कि इसके पहले भी एक मामले में हाई कोर्ट ने प्रार्थी और अधिवक्ता का नाम याचिका से हटाया है।

इसके बाद अदालत ने दोनों के नाम हटाने का निर्देश दिया। प्रार्थी की याचिका में कहा गया है कि राज्य के जिलों में शराब के होलसेल के टेंडर में शामिल होने के लिए 25 लाख रुपये नन रिफंडेबल राशि तय की गई थी।

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अलग-अलग खातों में भेजे गए करोड़ो रुपये

राज्य के विभिन्न जिलों में शराब के होलसेल और रिटेल का टेंडर लेने के लिए कोलकाता से झारखंड के तीन जिलों में अलग-अलग खातों में करोड़ों रुपये भेजे गए थे। यह उन कंपनियों के खाते में भेजा गया था जहां जिनके खाते में मात्र दो-चार हजार रुपये हुआ करते थे।

उसी खाते से सारा पैसा राज्य के अन्य जिलों में शराब के होलसेल के टेंडर के लिए 25-25 लाख रुपया जमा करने में इस्तेमाल हुआ था। कोलकाता से भेजे गये पैसों का इस्तेमाल शराब माफिया की ओर से झारखंड के सभी जिले में शराब के होलसेल का टेंडर लेने के लिए किया गया था। याचिका में अदालत से इसकी जांच करने का आग्रह किया है।

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