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अब होटवार जेल में नहीं रहेंगे हेमंत... पूर्व सीएम के लिए नए ठिकाने की तलाश, इस वजह से किए जाएंगे शिफ्ट

जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन और भानु प्रताप की हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि सात मार्च तक बढ़ा दी है। इनकी अगली पेशी सात मार्च को होगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अब नए कैंप जेल की तलाश हो रही है। फिलहाल वह रांची के होटवार जेल में बंद हैं।

By Manoj Singh Edited By: Arijita Sen Updated: Fri, 23 Feb 2024 09:31 AM (IST)
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झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की फाइल फोटो।
राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी कोर्ट में रांची के बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की पेशी वीसी के माध्यम से हुई। अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि सात मार्च तक बढ़ा दी है। इनकी अगली पेशी सात मार्च को होगी।

बता दें कि हेमंत सोरेन से ईडी ने 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। भानु को 12 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी। इसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। जमीन घोटाले की जांच ईडी कर रही है। इस मामले में हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद व अन्य को आरोपित बनाया गया है।

पूर्व सीएम के लिए नए कैंप जेल की तलाश

इधर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रखने के लिए अब नए कैंप जेल की तलाश हो रही है। पूर्व में चिन्हित किए गए रांची के दीनदयाल नगर स्थित आइएएस क्लब में बने अस्थाई कैंप जेल की अधिसूचना को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से इस परिसर को रद्द किया गया है।

राज्य सरकार ने रांची के उपायुक्त को निर्देश दिया है जल्द किसी दूसरे परिसर को चिह्नित कर विभाग को अवगत कराएं, ताकि अस्थायी कैंप जेल की अधिसूचना जारी की जा सके। चर्चा है कि रांची के डोरंडा में राजा रानी कोठी के समीप स्थित एक सरकारी भवन को कैंप जेल बनाने पर विचार चल रहा है।

31 जनवरी की रात हुई थी गिरफ्तारी

हेमंत की गिरफ्तारी के पूर्व ही अधिसूचित हुआ था कैंप जेल हेमंत को ईडी ने 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 31 जनवरी को दिन में ही हेमंत की गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से दीनदयाल नगर स्थित आइएएस क्लब को अस्थायी कारा या शिविर कारा के रूप में अधिसूचित किया था।

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