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Vehicles Fitness: अब वाहनों के फिटनेस के लिए एमवीआइ भी होंगे अधिकृत

Vehicles Fitness सभी तरह के व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अब मोटरयान निरीक्षक (एमवीआइ) को दिया जा सकता है। अब तक ऑथराइज टेस्टिंग सेंटर को ही फिटनेस प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया गया था।

By Kanchan SinghEdited By: Updated: Wed, 08 Sep 2021 03:19 PM (IST)
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वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अब मोटरयान निरीक्षक को दिया जा सकता है।
 रांची, जासं। सभी तरह के व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अब मोटरयान निरीक्षक (एमवीआइ) को दिया जा सकता है। अब तक ऑथराइज टेस्टिंग सेंटर को ही फिटनेस प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन परिवहन विभाग ने लोगों की सुविधा को देखते हुए ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर और मोटरयान निरीक्षक को फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आदेश दिया है।

वहीं यह भी निर्देश दिया गया है कि ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर से निर्गत किए जाने वाले दुरुस्ती प्रमाण पत्र पर संबंधित जिले के मोटरयान निरीक्षक से प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। मोटरयान निरीक्षक के प्रति हस्ताक्षर के बिना फिटनेस प्रमाण पत्र वैध नहीं माना जाएगा। वहीं मोटरयान निरीक्षक द्वारा आम सूचना जारी करते हुए व्यावसायिक वाहन के मालिकों से कहा गया है कि वह फिटनेस प्रमाण पत्र बनाने के दौरान वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज फार्म के साथ संलग्न जरूर करें।

फिटनेस के लिए आवेदन पत्र, वाहन का टैक्स टोकन, रजिस्ट्रेशन की कॉपी, इंश्योरेंस कॉपी, प्रदूषण का प्रमाण पत्र ,शुल्क रसीद फिटनेस के लिए, रिफ्लेक्टिव टेप सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र और 22 बी, फॉर्म 22 ए, शपथ पत्र सलंग्न करना होगा, तभी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वाहनों की जांच के लिए मोरहाबादी मैदान में व्यवस्था की गई है, वाहनों के सत्यापन के साथ वाहनों के कागजात की जांच की जाएगी।

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