जनवरी में स्वत: समाप्त हो जाएंगी पंचायतों की शक्तियां
रांची झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत समिति का कार्यकाल जनवरी माह में स्वत समाप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में पंचायती राज निदेशक ने नियमों का हवाला देते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है।
By JagranEdited By: Updated: Thu, 17 Dec 2020 09:50 PM (IST)
रांची : झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत समिति का कार्यकाल जनवरी माह में स्वत: समाप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में पंचायती राज निदेशक ने नियमों का हवाला देते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने गठन की तिथि (प्रथम बैठक की तिथि) से पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि से स्वत: विघटित समझी जाएंगी। बता दें कि वर्ष 2015 में संपन्न पंचायत चुनाव के आधार पर गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बैठक जनवरी माह में हुई थी।
पंचायती राज निदेशक आदित्य रंजन के हवाले से उपायुक्तों को प्रेषित पत्र में नियमों का हवाला देते हुए बताया गया है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों के आलोक में आम निर्वाचन 2015 के परिणामों के आधार पर गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को गठन के पश्चात प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने की तिथि पर विघटित करने वैधानिक अनिवार्यता है। निदेशक पंचायती राज ने स्पष्ट किया है कि विघटन की तिथि से निर्वाचित पदधारकों के पद रिक्त समझे जाएंगे। विघटन के पश्चात वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ---------------- कोविड के कारण नहीं हो सका चुनाव :
समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने का कारण कोविड को बताया गया है। उपायुक्तों को प्रेषित पत्र में कहा गया कि गत पंचायत का आम निर्वाचन वर्ष 2015 में संपन्न हुआ था। इस प्रकार पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2020 में कराया जाना था, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण निर्धारित समय पर संपन्न नहीं हो सका। फलस्वरूप, आगामी कार्यकाल के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का ससमय गठन हो पाना संभव नहीं है। -------------
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