प्राइवेट जमीन पर बना दिया पुलिस थाना, हाईकोर्ट ने कहा- जब तक मुआवजा नहीं देते तब तक...
झारखंड हाईकोर्ट में गढ़वा के निजी जमीन पर थाना भवन बनाने के बाद मुआवजा नहीं देने के मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कांडी थाना को तुरंत सील करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह निर्देश दिया है कि जब तक निजी जमीन पर बनाए गए थाना भवन का मुआवजा नहीं दिया जाता है तब तक यह सील रहेगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में गढ़वा जिले में निजी जमीन पर थाना बनाने और मुआवजा नहीं देने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कांडी थाना को तत्काल सील करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि जब तक प्रार्थी को जमीन के मुआवजा का भुगतान नहीं कर दिया जाता है तब तक थाना भवन सील रहेगा। इस संबंध में अजय कुमार सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
याचिका में कहा कि कांडी थाना भवन का निर्माण पांच डिसमिल जमीन पर किया गया है। वह उनकी निजी जमीन है। उनके पूर्वजों के नाम पर जमीन की लगान रसीद भी है। सरकार ने इसे गैरमजरूआ जमीन बताकर थाना का निर्माण कराया है। इसके खिलाफ उन्होंने सिविल कोर्ट में टाइटल सूट दाखिल किया था।
क्या है पूरा मामला
19 जून 2009 को सिविल कोर्ट के सब जज ने जमीन पर अजय कुमार सिंह का मालिकाना हक मानते हुए पक्ष में फैसला दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। वर्ष 2009 में कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
सिविल कोर्ट के आदेश के बाद प्रार्थी ने जिला प्रशासन और जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पास के पास जमीन के मुआवजा के लिए आवेदन दिया, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।
सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि निजी जमीन पर बिना मुआवजा का भुगतान किए सरकारी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। अदालत ने तत्काल थाना भवन को सील करने का निर्देश दिया और कहा कि जब तक मुआवजे का भुगतान नहीं हो जाता तब तक थाना सील रहेगा।
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