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वित्‍तीय अनियमितता को लेकर बुरे फंसे बीडीओ अर्जुन राम, मुख्‍यमंत्री सोरेन ने दे दी मामला दर्ज करने की अनुमति

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालूमाथ (लातेहार जिला) के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अर्जुन पर बिना टेंडर के लाखों की सामग्री खरीदने का आरोप है। अर्जुन राम के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति देकर सीएम सोरेन ने यह स्‍पष्‍ट कर दिया कि वह भ्रष्‍टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं।

By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Wed, 08 Nov 2023 04:41 PM (IST)
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झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की फाइल फोटो।
जासं, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालूमाथ (लातेहार जिला) के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अर्जुन पर बिना टेंडर के लाखों की सामग्री खरीदने का आरोप है।

गौरतलब है कि इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय निर्माण में अनियमितता के आरोप में  बालूमाथ के तत्‍कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अर्जुन राम बुरे फंस गए हैं। उन्‍हें बालूमाथ थाना में (कांड संख्‍या 09/2016) दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपित बनाया गया था।

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जब इस मामले की जांच की गई, तो पता चला कि अर्जुन राम ने इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुआं रहित चूल्‍हा और योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा/कोटेशन के रांची के मेसर्स ए.के. ट्रेडर्स को दे दिया। इसके लिए सरकारी कोष से 41,69,880 रुपये का भी भुगतान किया गया। यह सरकारी प्रावधानों का घोर उल्‍लंघन है। 

यह मामला जब सामने आया, तो इसकी जिला स्‍तर जांच कराई गई। इसके बाद अर्जुन राम पर सरकारी पद का दुरूपयोग, आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगा। अब अर्जुन राम के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति देकर मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह स्‍पष्‍ट कर दिया है कि वह भ्रष्‍टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। 

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